आपके पास भी पड़े हैं कटे-फटे पुराने नोट तो यहां से बदल लें फटाफट, जानें पूरा प्रोसेस

कई बार जेब से निकालते समय नोट फट जाता है, या फिर कहीं से हमारे पास पुराना कटा-फटा नोट (old mutilated note) आ जाता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि इन नोटों को आसानी से बदला जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे किसी कटे-फटे नोट को बदलवा (mutilated note exchange) सकते हैं। आरबीआई (RBI) ने इन नोटों को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) को नोट रिफंड नियम 2009 (Note Refund Rules 2009) के अनुसार, नोटों की स्थिति के आधार पर आरबीआई के कार्यालयों और निर्धारित बैंक शाखाओं में जाकर कटे-फटे नोटों को बदला जा सकता है। नियमों के मुताबिक, अगर किसी फटे नोट में आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर और सीरियल नंबर दिख रहा हो तो उसे बैंक बदलने से मना नहीं कर सकता है। 5, 10, 20 या 50 रुपये जैसे छोटे नोटों को आधा हिस्सा होने स्थिति में ही बदला जाएगा। किसी नोट के अगर कई टुकड़ें हुए हैं तो उसे भी आरबीआई की ब्रांच में पोस्ट के द्वारा भेजकर बदला जा सकता है। इसके लिए आपको अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड जैसी कुछ जानकारियां भी साझा करनी होगी। जला और टुकड़े-टुकड़े वाले नोट को बदलने के लिए आपको आरबीआई शाखा ही जाना होगा।
फटे नोट के बदले कितने पैसे मिलेंगे
किसी भी कटे-फटे नोट के बदले आपको कितने पैसे मिलेंगे, इसका निर्धारण नोट की वैल्यू और कंडीशन पर निर्भर करेगी। 50, 100 और 500 रुपये का नोट दो हिस्सों में बंटा है और उसका एक हिस्सा 40 फीसदी से अधिक है तो आपको नोट की पूरी वैल्यू मिलेगी। अगर 2000 रुपये का नोट का आपके पास 88 वर्ग cm हिस्सा है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। जबकि 44 वर्ग cm हिस्सा होने पर आधा पैसा मिलेगा। किसी नोट पर कुछ लिखा गया हो तो उसे भी नहीं बदला जाता है। अगर बैंक अधिकारी को लगता है कि नोट को जानबूझ कर फाड़ा गया है तो उसे भी नहीं बदला जाएगा।
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