लॉकडाउन के बीच 1.37 लाख कर्मचारियों ने ईपीएफ खाते से निकाले 280 करोड़ रुपये

लॉकडाउन के बीच 1.37 लाख कर्मचारियों ने ईपीएफ खाते से निकाले 280 करोड़ रुपये
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पिछले दस दिनों में ईपीएफओ ने 1.37 लाख लोगों के खातों में भेजा रुपया

कोरोना वायरस और लॉकडाउन (Lockdown) के बीच लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिती कमजोर होती जा रही है। इतना ही नहीं लोगों के खाने पीने तक का सामान खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों को (EPF Account Rules) ईपीएफ खाते के नियमों में बदलाव कर रुपये निकालने की अनुमति दी थी। जिसके तहत पिछले कुछ ही दिनों में 1.37 लाख कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से रुपये निकाल चुके हैं। इसी हिसाब से (EPFO) ईपीएफओ से अब तक 280 करोड़ रुपये निकालने जा चुके हैं। जिन ईपीएफ खातों का केवाईसी पूरा हो रखा है। उनके क्लेम का प्रोसेस 72 घंटों में पूरा किया जा रहा है।

ईपीएफओ ने 1.37 लाख कर्मचारियों के खाते में दिए 279.65 करोड़ रुपये

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से मिली जानकारी के अनुसार, 1.37 लाख (Provident Fund Withdrawl Claim) प्रोविडेंट फंड विड्रॉल क्लेम के तहत 280 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यह रुपये कर्मचारी के खाते में 72 घंटे के अंदर पहुंच रहे हैं। (Labour Ministry) लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, (Epfo Claim Process) ईपीएफओ ने 1.37 लाख क्लेम को प्रोसेस कर दिया है। जिसमें 279.65 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। यह रुपये कर्मचारियों के खाते में भेजे गये है। जिससे वह लॉकडाउन के बीच अपना खर्च चला सकें।

मात्र 72 घंटों में प्रोसेंस कर खातों में पहुंचाएं जा रहे रुपये

ईपीएफओ ने आवेदन के बाद कर्मचारियों के खातों में रुपये पहुंचाना शुरू कर दिया है। जिस प्रोसेंस में पहले विभाग को ज्यादा समय लगता था। अब वह सिर्फ 72 घंटे में पूरा किया जा रहा है। मौजूदा समय में जिन अकाउंट्स का फुल केवाईसी हो रखा है। उन क्लेम्स के आवेदनों को 72 घंटों से भी कम समय में प्रोसेस के बाद रुपया मिल जा रहा है। वहीं मंत्रालय की तरफ जारी जानकारी के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी ने किसी दूसरी कैटेगरी के तहत भी (Claim) क्लेम किया है तो उनके पास भी केवाईसी शर्तों के आधार पर कोरोना वायरस के तहत क्लेम करने का विकल्प दिया गया है।8

लॉकडाउन की वजह से सरकार ने किया था ऐलान

बता दें कि कोरोना वायरस के बाद हुए लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने 28 मार्च को (pradhan mantri jan kalyan yojana) प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत ऐलान किया था कि ईपीएफ सब्सक्राइबर्स अपने ईपीएफ अकांउट से एक तय रकम निकाल सकते हैं। जिसके बाद ईपीएफ स्कीम में एमेंटमेंट भी किया गया था। संशोधन के अनुसार (Epfo Account Holder's) ईपीएफओ खाताधारक 3 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता या फिर 75 फीसदी तक रकम की निकासी निकाल सकते हैं

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