आज से बदल गए ये 5 नियम, जानिए क्या पड़ेगा आप पर असर

आज 30 नवंबर यानी इस महीने का आखिरी दिन... आज ही आप अपने सभी जरूरी काम निपटा लें, वरना आपकी खून-पसीने से कमाया हुआ पैसा फंस सकता है। दरअसल, 'एसबीआई से लेकर एलआईसी पॉलिसी रिवाइव' तक कई नियमों में बदलाव किए गए हैं... जो एक दिसंबर से लागू हो जाएंगे, ऐसे में बेहज जरूरी ये है कि आप आज ही समय निकालकर काम निपटा लें... चलिए, आपको बताते है कि किन नियमों में बदलाव किए गए है और कौन से काम आप पहले पूरा करें...
SBI में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना- सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की थी। अगर आप रिटायर हैं और आपकी पेंशन एसबीआई के खाते में आती है, तो लाइफ सर्टिफिकेट आज ही जमा करा दें, अगर आज आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं कराते तो बैंक आपकी पेंशन रोक सकता है।
महंगी हुई नई बीमा पॉलिसी- इरडा (IRDAI) यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने नॉन लिंक्ड और लिंक्ड बीमा पॉलिसी के नए नियम एक दिसंबर 2019 से लागू हो जाएंगे। इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि नए नियमों को लेकर बीमा उत्पादों को जानकारी दें। 1 दिसंबर से नए नियमों के तहत ही पॉलिसी बेची जाएगी। नए नियमों के तहत बीमा कंपनियों को पॉलिसी का प्रीमियम एक निश्चित सीमा तक बढ़ाने और घटाने की छूट दी है।
PMAY के लिए आधार जरूरी- मोदी सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) के लिए अब आधार नंबर जरूरी हो गया है। स्कीम की किश्त पाने के लिए आधार नंबर से लिंक करवाने अब जरूरी हो गया है। अगर आधार से लिंक नहीं करवाया तो स्कीम के तहत मिलने वाले 6 हजार रुपए खाते में नहीं आएंगे। इसके लिए मोदी सरकार ने आखिरी तारीख 30 नवंबर 2019 की तारीख तय की थी।
LIC पॉलिसी रिवाइव- देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी (LIC) 30 नवंबर से दो दर्जन से ज्यादा पॉलिसी बंद कर रहा है। नई गाइडलाइंस के चलते LIC अपनी पुरानी पॉलिसी बंद करने जा रही है। ऐसे में पुराने पॉलिसी होल्डर्स की पॉलिसी या उनके पॉलिसी बेनिफिट में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख- सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 30 नवंबर तक है। इसलिए आज ही टैक्स भर दें। आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बाधित होने के चलते CBDT ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में करदाताओं को आईटीआर भरने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 तक कर दी थी।
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