पीएफ खाते में की ये गलती तो हो सकता है 50 हजार रुपये का नुकसान, जानिए क्यों

पीएफ खाते में की ये गलती तो हो सकता है 50 हजार रुपये का नुकसान, जानिए क्यों
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ज्यादातर EPF खाता धारकों को नहीं पता होते। विभाग से जुड़े यह फायदें। इस गलती से हो सकता है नुकसान

अक्सर कर्मचारियों को अपने (Employees Provident fund) भविष्य निधि अकाउंट से संबंधित ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसी के चलते कई बार ऐसे स्टेप्स लेने ने उन्हें हजारों रुपये का नुकसान हो जाता है। जिसका उन्हें पता भी नहीं चलता। इसकी वजह उन्हें इसकी जानकारी नहीं होना है। ऐसे में हम आप को बतात हैं कि वह कौन सा ऐसा स्टेप है, जिसे अप्लाई करने पर आपका नुकसान हो सकता है। वह नियम (EDLI Scheme) स्कीम के तहत 6 लाख रुपये का इंश्योरेंस, पेंशन, इनकम टैक्स डिडक्शन आदि से जुड़े नियम है। इन्हीं में से एक (Loyalty-cum-Life Benefits) बेनिफिट ​से जुड़ा नियम भी है। इस बेनिफिट के तहत अगर किसी कर्मचारी ने लगातार 20 साल तक अपने (EPF Account) ईपीएफ खाते में योगदान दिया है और एक भी रुपया नहीं निकाला है, तो उन्हें रिटायरमेंट के समय 50,000 रुपये तक लाभ मिल सकता है, लेकिन इस बीच रुपये निकालने से उन्हें मिलने वाला यह लाभ खत्म हो जाता है।

कंपनी बदले EPF अकाउंट नहीं

दरअसल, कर्मचारियों को (EPF Account) अकाउंट खुलने पर सलाह दी जाती है कि वह अपनी नौकरी तो बदले, लेकिन EPF अकाउंट को वहीं पुराना वाला रहने दें और उसी में अपना योगदान करते रहें। इससे उन्हें लगातार 20 साल तक एक ही अकाउंट में योगदान करने के बाद (Loyalty-cum-Life Benefits) का लाभ मिल सकता है।

एक जानकार का कहना है​ कि लॉकडाउन (Lockdown) के बीच 13 अप्रैल को CBDT ने Loyalty-cum-Life बेनिफिट का लाभ उन अकाउंटहोल्डर्स तक पहुंचाने की सिफारिश की है, जिन्होंने 20 साल तक अपने ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में योगदान किया है. केंद्र सरकार इसकी मंजूरी ​दे दी है, जिसका मतलब है कि अगर कोई इसके लिए योग्य है तो उन्हें 50,000 रुपये का लाभ मिलेगा।

ऐसे ले सकते हैं लाभ

कर्मचारी इसका लाभ लेने के लिए अपने (Employees Provident fund) भविष्य निधि खाते को अपनी नौकरी बदलते भी हैं तो एक ही (EPF Account) अकाउंट को जारी रखें। इसके लिए आपको अपने पुराने नियोक्ता और मौजूदा नियोक्ता को जानकारी देनी होती है। आमतौर पर नौकरी करते समय पीएफ​ विड्रॉल (PF Withdarwal) नहीं करने की सलाह दी जाती है। इसी से आपके इनकम टैक्स समेत रिटायरमेंट फंड में नुकसान हो सकता है।


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