आज से नहीं चलेंगी फैक्ट्ररियां और हाईवे किनारे के ढाबे समेत अन्य काम, सरकार ने जारी किया नया आदेश

आज से नहीं चलेंगी फैक्ट्ररियां और हाईवे किनारे के ढाबे समेत अन्य काम, सरकार ने जारी किया नया आदेश
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सरकार (Government New Order) के इस फैसले के चलते तैयारी में जुटे फैक्ट्री मालिकों से लेकर ढाबा संचालकों ने तैयारी की बंद

कोरोना वायरस के चलते पिछले एक माह से जारी लॉकडाउन के बीच बंद पडी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे शुरू करने के आदेश को (Punjab Government) पंजाब सरकार ने वापस ले लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशें पर पंजाब सरकार ने 20 अप्रैल से सभी तरह के उद्योगों व निर्माण गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन इन्हें एक दिन पहले वापस ले लिया गया है। ऐसे में सरकार द्वारा 20 अप्रैल 2020 को शुरू करने के लिए हाईवे किनारे स्थित ढाबों, एयर कंडीशनर, कूलर व पंखे और इनके रिपेयर करने वाली दुकानों को खोलने की भी मंजूरी को निरस्त कर दिया है।

सरकार ने पहले ही आदेश में स्पष्ट कर दी यह चीज

दरअसल, पंजाब सरकार द्वारा पहले जारी किये गये अपने आदेश (Government Order) में स्पष्ट कर दिया था कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के ज्यादा मामले में है। वहां पर (Lockdown) कर्फ्यू में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। यहां लागू पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। सरकार ने पहले केवल 11 तरह की इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन शनिवार को श्रमिकों को फैक्टरी में ठहराने या उनको लाने-ले जाने जाने की शर्त पर अन्य सभी तरह की इंडस्ट्री को भी अपनी फैक्टरियां चलाने की इजाजत दी थी। इसमें फैक्ट्री मालिकों को कहा गया था कि वह सैनिटाइजर, मास्क व शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं, प्रदेश सरकार उद्योगों को आठ घंटे की बजाय 12 घंटे की शिफ्टों (Shifts) में काम करने की छूट देने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब सरकार द्वारा अपने नये आदेशों में लॉकडाउन के बीच किसी भी तरह की रियायत साफ इनकार कर दिया गया है।

3 मई से पहले नहीं खुलेगा लॉकडाउन

सरकार द्वारा स्थितियों को देखते हुए दी गई रियायतों को वापस ले लिया है। जिसके बाद सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि पांच से ज्‍यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसे बड़ी मीटिंग माना जाएगा। वही डीसी को व्यवस्था व क्षेत्र को देखते हुए इजाजत देने का अधिकार होगा। इतना ही नहीं इसमें कहा गया है कि पंजाब में कर्फ्यू 3 मई तक ही जारी रहेगा। साथ ही इस दौरान जरूरी आवागमन के लिए कर्फ्यू पास जारी किए जाते रहेंगे। इसबीच किसी विशेष वर्ग के प्रतिष्ठानों के लिए विशेष समय में लॉकडाउन में ढील देने का अधिकार डीसी के पास होगा।

किसानों को होगी गेंहू बेचने की अनुमति

वहीं सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन के बीच सिर्फ किसानों को अपने गेंहू बेचने की अनुमति होगी। किसानों को भी मास्क लगाकर ही निकलना होगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतते हुए अपनी फसल को बेचना होगा।

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