राहत पैकेज के ऐलान के साथ टैक्स पेयर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत, अब 30 नवंबर 2020 तक भर सकेंगे रिटर्न

राहत पैकेज के ऐलान के साथ टैक्स पेयर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत, अब 30 नवंबर 2020 तक भर सकेंगे रिटर्न
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आईटीआर (Tax Payers ) भरने वालों की टेंशन को कम करने के लिए सरकार ने उठाया कदम। कंपनियों को मिली यह राहत

कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन (Lockdown) से ठप हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए (Relief Fund) 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। इसमें बड़े से लेकर छोटे और मध्यम वर्गीय कारोबारियों के साथ ही आम आदमी को भी कुछ राहत दी गई है। जिसकी जानकारी (Finance Minister) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। इस बीच ही टैक्स पेयर्स के लिए भी एक राहत की खबर है। सरकार ने (Tax Payers) टैक्स पेयर्स को टैक्स भरने के लिए अंतिम तारीख को एक या दो नहीं बल्कि छह महीने तक के लिए बढ़ा दिया है।

इनकम टैक्स जमा करने को लेकर दी ये छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को (Tax Return Fill) टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीखों में छूट दे दी है। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। ऐसे में जिन लोगों का काम नहीं चल रहा है। या फिर रिटर्न भरने के लिए (Account) खाते में रुपये नहीं है। उनके लिए यह समय दिया गया है। अब सभी लोग 30 नवंबर तक अपना (Return) रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के (Tax) टैक्स बाकी हैं। वह भी 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स जमा कर सकते हैं। वहीं, मार्च 2021 तक TDS-TCS की दरों में 25 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है।

टैक्स से जुड़े और क्या हुए फैसले

30 सितंबर 2020 को खत्म होने जा रही असेसमेंट डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही असेसमेंट डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 किया जा रहा है। वहीं विवाद से विश्वास स्कीम में बिना अतिरिक्त अमाउंट के पेमेंट की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है।

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