कोरोनवायरस के प्रकोप के चलते सरकार ने Sukanya Samriddhi yojana और PPF खाते की न्यूनतम जमा राशि की समय सीमा बढ़ाई

कोरोनवायरस के प्रकोप के चलते सरकार ने Sukanya Samriddhi yojana और PPF खाते की न्यूनतम जमा राशि की समय सीमा बढ़ाई
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पीपीएफ खाते की न्यूनतम जमा राशि की अंतिम तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ाई गया। सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी

कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जहां सरकार ने तमाम बीमा योजनाओं के प्रीमियम की तारीख बढ़ा दी है। वहीं अब छोटी छोटी सेविंग योजना यानि (PPF ACCOUNT) पीपीएफ भविष्य निधि योजना और सुकन्या योजनाओं (Sukanya Samriddhi Yojana) की स्कीम में समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह लॉकडाउन (Lockdown) है। जिसे देखते हुए लोगों को तीन और माह का समय दिया है। जिसको लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई।

31 मार्च की जगह 30 जून 2020 तक जमा कर सकते हैं रुपये

दरअसल, अब तक (PPF) पीपीएफ और सुकन्या योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की स्कीम में हर माह या फिर साल के फाइनेंशियल माह यानि 31 मार्च तक रुपये जमा कर सकते हैं। इन पर इनकम टैक्स (Income Tax) पर भी छूट दी जाती है, लेकिन इस सत्र में इन दिनों कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन के चलते सरकार से रुपये जमा करने की समय सीमा को तीन माह तक के लिए बढा दिया है। अब पीपीएफ और सुकन्या योजना के तहत 30 जून 2020 तक रुपये जमा कर सकते हैं। यह घोषणा वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके दी।

इनकम टैक्स पर मिलती है छूट

इन खातों को सक्रिय रखने के लिए जमाकर्ताओं को हर साल एक तय न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। जमाकर्ता सामान्यत: वित्त साल के अंतिम महीनों यानि मार्च के अंत में इन योजनाओं में रुपये जमा कराते हैं। इसकी वजह इन योजनाओं पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट मिलना है।

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