सरकार टैक्स के नियमों में कर रही है ढील की तैयारी, स्टार्ट-अप्स में मिलेगी खास मदद

सरकार टैक्स के नियमों में कर रही है ढील की तैयारी, स्टार्ट-अप्स में मिलेगी खास मदद
X
आज के दौर में स्टार्ट-अप्स कंपनियों को फंड इक्ट्ठा करने में बहुत परेशानी आ रही है, जिसको देखते हुए भारत सरकार अपने नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। वहीं, भारत सरकार स्टार्ट-अप्स कंपनियों के लिेए आयकर नियम में ढील देने की तैयारी कर रही है।

आज के दौर में स्टार्ट-अप्स कंपनियों को फंड इक्ट्ठा करने में बहुत परेशानी आ रही है, जिसको देखते हुए भारत सरकार अपने नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। वहीं, भारत सरकार स्टार्ट-अप्स कंपनियों के लिेए आयकर नियम में ढील देने की तैयारी कर रही है।

सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्ट-अप्स कंपनियों के लिए एक प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रिहाइशी संपत्तियों की सेल के साथ वित्त साल के नुकसान को अगले साल में जुड़ दिया जाएगा। इससे सरकार अपने आयकर नियम में स्टार्ट-अप कंपनियों को ढील दे सकती है।

स्टार्ट अप विजन 2024 को ध्यान में रखकर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इस डॉक्यूमेंट में जगह दी है। स्टार्ट-अप कंपनियों को फंड इक्ट्ठा करने में आ रही परेशानियों को देखते हुए विभाग ने आगामी सरकार के लिए इस प्लान को तैयार किया है।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इनकम टैक्स धारा 54 बी नियम में ढील देने का ऑफर किया है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो रिहाइशी संपत्तियों की सेल में कैपिटल गेन आय में बड़ी छूटी दी जाएगी।

इसके साथ ही उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने आयकर के नए नियम के लिए संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत स्टार्ट अप कंपनियों के नुकसान को अगले साल के में ऐड करने पर विचार किया जा सकता है।

बता दें कि टैक्स के नियम में बदलाव को लेकर अधिकारियो ने कहा है कि इस समय स्टार्ट कंपनियों का नुकसान की 100 प्रतिशत की भरपाई करते हैं। लेकिन इसे कम करके 26 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है, जिससे स्टार्ट-अप कंपनियां नए निवेशकों को शामिल कर सकें।

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App

Tags

Next Story