31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं कराया पैन तो इतने करोड़ लोगों का निरस्त हो सकता है PAN

सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक (Pan Card Link) कराना अनिवार्य कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 (Last Date) रखी गई। इसके बावजूद भी अगर पैन लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन निरस्त हो सकता है। इसकी वजह सरकार द्वारा कई बार पैन और आधार लिंक (Aadhar Link) कराने के लिए समय सीमा बढाना है, लेकिन इस बार सरकार लिंक न कराने वालों के पैन निरस्त कर सकती है।
17.58 करोड़ लोगों के निरस्त हो सकते हैं पैन
सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा यानि 31 मार्च 2020 तक पैन आधार से लिंक नहीं कराने पर 17.58 करोड़ लोगों के पैन कार्ड (Pan Card Cancel) को निरस्त किया जा सकता है। अधिकारिक आंकडों के मुताबिक 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ लोग अपने पैन को आधार से लिंक करा चुके हैं।
30.75 करोड़ लोग ने लिंक करा चुके हैं अपना पैन
वही सरकारी आंकडों के अनुसार जनवरी तक 30.75 करोड़ लोग अपना पैन आधार से लिंक करा चुके हैं। हालांकि समय पास आने के साथ ही लोग लगातार अपने आधार को पैन से लिंक करा रहे है। इतना ही नहीं 31 मार्च तक पैन लिंक नहीं कराने पर 10 हजा रुपये तक जुर्माना भी लग सकता है। यह जुर्माना टेक्स पेयर्स और कारोबारियों द्वारा पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर लगेंगा। ऐसे में टैक्स पेयर्स और कारोबारियों को अपना पैन आधार से लिंक कराना जरूरी है। अन्यथा उन पर सरकार जुर्माने के साथ पैन निरस्त करने की कार्रर्वाइ कर सकती है।
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