Pan Aadhar Link Last Date : पैन आधार लिंक की लास्ट डेट 31 दिसंबर, ऐसे करें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक

इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड और बायोमैट्रिक आईडी आधार कार्ड को लिंक (Pan Aadhar Linking) करना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा नहीं करने पर आपके पैन कार्ड को अवैध करार दिया जा सकता है। गौरतलब है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
Pan Aadhar Link Notification PDF
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के ये हैं तरीके-
आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए
यदि आप पहले से ही कर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो संभावना है कि आपका पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ है यदि आपने आपको नहीं पता तो आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपने पैन नंबर से चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं...
पैन आधार लिंक
सबसे पहले आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं उसके बाद आपको लॉग इन करना होगा
लॉग इन होने के बाद आपका खाता खुल जाएगा, इसके बाद 'प्रोफाइल सेटिंग' टैब पर क्लिक करें
यहां नया टैब खुलेगा, 'लिंक आधार' पर क्लिक करें, यहां आप अपना पैन (यूजर आईडी), पासवर्ड और अपनी जन्मतिथि डालें करें।
यदि आपका पैन पहले से ही आधार से जुड़ा है तो स्क्रीन पर संदेश दिखाई देगा, 'आपका पैन पहले से ही आधार संख्या XXXX1234 से जुड़ा हुआ है'।
यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो एक फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको पैन रिकॉर्ड के अनुसार विवरण - नाम, जन्म तिथि और लिंग दर्ज करना होगा। अगला आपका आधार नंबर।
स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करते ही, आपकी स्क्रीन पर एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा।
गैर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए (Non Registered User)
यदि आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत नहीं करना चाहते हैं, तो एक और तरीका है जिसका उपयोग करके आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर और आयकर वेबसाइट http://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर भी हाइपरलिंक दिया गया है।
बस ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। एक नया फॉर्म दिखाई देगा जहाँ आपको विवरण दर्ज करना होगा - PAN, Aadhaar Number
यदि आपके आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है, तो आपको विकल्प पर टिक करना होगा: 'मेरे पास आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है'
Capture Code दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। एक बार सफलतापूर्वक सबमिट किए जाने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें आपका पैन सफलतापूर्वक आधार से जुड़ा हुआ है।
एसएमएस के जरिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का तरीका
आयकर विभाग ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबर 567678 और 56161 की सुविधा दी है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा। UIDPAN
हालांकि, एसएमएस या इंटरनेट के जरिए पैन व आधार को लिंक करना सभी टैक्स अदा करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है। लेकिन उन लोगों को भी दोनों कार्ड लिंक करने होंगे जिनकी आय पर टैक्स नहीं लगता।
अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले *Register Here* पर क्लिक करें। इसके बाद पैन का ब्यौरा देककर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।
अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो सिर्फ *Login here* पर क्लिक करें।
यूजरआईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। इसके बाद पासवर्ड, और फिर कैपचा कोड डालें। आखिर में *Login* पर क्लिक कर दें।
इसके बाद एक पॉप अप विंडो सामने आएगा जहां आपको 'लिंक आधार' पर क्लिक करना होगा।
यहां आपको अपना पैन, आधार और नाम साझा करना होगा। जिसके बाद पैन-आधार लिंकिंग को पूरा करने के लिए एक ओटीपी आएगा।
इसके बाद आधार नंबर डालें और फिर कैपचा कोड। आखिर में *Link now* पर क्लिक कर दें।
अगर आपको पॉपअप विंडो नहीं दिखा तो घबराने की बात नहीं। आप अब भी आसानी से दोनों नंबर को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए टॉप मेन्यू में नजर आ रहे प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं। इसके बाद *Link Aadhaar* वाले विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद अपना आधार नंबर डालें और फिर *Save* पर क्लिक कर दें।
प्रस्तुति ज्योति शुक्ला
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