31 मार्च से पहले निपटा लें यह काम, नहीं तो भरना पड़ेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

31 मार्च से पहले निपटा लें यह काम, नहीं तो भरना पड़ेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
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सरकार ने पैन और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च रखी थी। इस तारीख तक आधार और पैन लिंक (Aadhar-Pan Link) न कराने पर 10 हजार रुपये जुर्मानें की घोषणा की जा चुकी है। ऐसा न करने पर यह जुर्माना निश्चित रूप से लगाया जाएगा। इसकी वजह सरकार द्वारा हर बार इसकी गाइडलाइन जारी करने पर भी लोगों द्वारा पैन और आधार लिंक में लापरवाही बरतनें के चलते यह जुर्माना राशि (Fine) निर्धारित की गई।

इन दिनों कोरोना वायरस का असर कारोबारी से लेकर नौकरी पेशा लोगों पर भी पड़ रहा है, लेकिन इस बीच यह भी ध्यान रखना होगा कि ये मार्च महीने चल रहा है। जो पूरे साल में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। इसकी वजह इस महीने में ज्यादातर फाइनेंशियल (financial) काम होना है। इसके दो हफ्ते जा चुके हैं। ऐसे में आप भी यह काम करा लें अन्य था 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी हां हम बात कर रहे हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की। जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च रखी गई थी।

PAN और आधार को जल्द करा लें लिंक

सरकार काफी लंबे वक्त से पैन और आधार लिंक कराने की गुजारिश करती आ रही है। इसके लिए कई बार तारीख भी बढाई जा चुकी है। जिसके बाद सरकार ने 31 मार्च आखिरी तारीख सुनिश्चित की थी। इस तारीख तक आधार को पैन से लिंक न कराने पर 10 हजार रुपये तक के जुर्माना लगाने की घोषणा की जा चुकी है। अगर आप ने अभी तक पैन और आधार लिंक नहीं कराये है तो आपको जुर्मानें के रूप में 10 हजार रुपये देने पड़ सकते हैं। हालांकि इस जुर्माना राशि से टैक्स के अंतर्गत न आने वाल लोग बच सकते हैं। बाकी जो टैक्स पेयर है या फिर कारोबारी और व्यापारी है। उन्हें 31 मार्च से पहले आधार और पैन को लिंक कराना जरूरी है।

घर बैठे ऐसे पैन को आधार से कर सकते हैं लिंक

आप अपने आधार को पैन से घर बैठे लिंक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स फोलो करें।

सबसे पहले Income Tax की इफाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन करें।

वेबसाइट के लेफ्ट साइड में आपको 'Link Aadhaar' का ऑप्शन दिखेगा।

इस लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करते ही नया टैब खुलेगा। इसमें अपना पैन नंबर और आधार नंबर डाल दें।

इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके एवं कैप्चा कोड भरकर आप इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कर सकते हैं।

इसी के बाद आप का पैन और आधार लिंक कंफर्मेशन आ जाएगा।

पहले से लिंक है आधार या पैन तो ऐसे करें पता

अगर आपका आधार और पैन पहले से लिंक है और आप असमजस में है तो आप इसका भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए आप पोर्टल पर जाकर अपने आधार पर लिखी 12 अंकों की संख्या और पैन कार्ड का विवरण डाल दें। जिससे आपकी डिटेल मिनटों में आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा आप SMS से भी आधार और पैन लिंक हुआ या नहीं। इसका पता लगा सकते हैं।

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