स्टेट बैंक खाताधारक 28 फरवरी तक निपटा लें ये काम, नहीं तो खाता हो जाएगा बंद

स्टेट बैंक खाताधारक 28 फरवरी तक निपटा लें ये काम, नहीं तो खाता हो जाएगा बंद
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भारतीय स्टेट बैंक ने KYC को जरूरी करार कर दिया है। बैंक ने अपने ग्राहकाें से कहा है कि वह 28 फरवरी तक KYC की प्रक्रिया पूरी कर लें।

अगर आप स्टेट बैंक के उपभोक्ता है तो आप 28 फरवरी तक KYC की प्रक्रिया मान्य दस्तावेजों के साथ पूरी कर लें। वरना आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। बैंक ने ग्राहकों को मैसेज भेजकर KYC को जरूरी करार कर दिया है। अगर आप यह मौका चूक जाते है तो आप बैंक में मौजूद अपने खाते से निकासी नहीं कर सकेंगे। KYC अपडेट न कराने पर आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है।

SBI ने अपने उपभोक्ताओं को दी जानकरी

SBI ने अपने उपभोक्ताओं से कहा है कि वह जल्द ही अपने ब्रांच से संपर्क स्थापित कर KYC की प्रक्रिया पूरी कर लें। बैंक ने कहा है कि उपभोक्ता अगर जरूर दस्तावेजों के साथ ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं तो घर बैठे भी KYC कर सकते हैं। बैंक की तरफ से मुहैया कराये गये आधार आधारित वीडियो को उपभोक्ता की पहचान के लिए मान्यता दे दी गई है।


रिजर्व बैंक ने KYC के नियम में किया बड़ा बदलाव

रिजर्व बैंक की तरफ से बदले नियम के मुताबिक अब बैंक, एनबीएफसी और दूसरे लोन देने वाले संस्थान वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया का इस्तेमाल KYC के लिए कर सकेंगे। अधिकारी पैन या आधार कार्ड से संबंधित जानकारी के आधार पर उपभोक्ताओं की पहचान कर सकेंगे।

KYC के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी

SBI की वेबसाइट के मुताबिक, KYC के लिए पहचान पत्र देना होगा। पहचान पत्र में वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस मनरेगा कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश, डाकघरों की तरफ से जारी पहचान पत्र, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की चल सकते हैं।

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