अब 24 अप्रैल 2020 तक करा सकेंगे Bs4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन, एनसीआर के लिए रोक रहेगी बरकरार

प्रदूषण को कम करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च 2020 तक (BS4 Vehicles) बीएस 4 वाहनों को बंद कर नये नियम के तहत (BS6 Vehicles Registration) बीएस 6 वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमति दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी अपनी माेहर लगाते हुए आदेश पारित किया था, लेकिन अब कोरोना वायरस और फिर लॉकडाउन के चलते कार कंपनियों को नुकसान होते देख सुप्रीम कोर्ट बीएस 4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढा दिया है। अब 14 अप्रैल 2020 के दस दिन बाद तक बीएस 4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। हालांकि इसमें एनसीआर के लोगों को अनुमति नहीं दी गई है।
भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत में (BS4 Vehicles) वाहनों की बिक्री के लिए 31 मार्च की समय सीमा को बढ़ा दिया है। इसकी वजह कोरोना वायरस (Coronavirus) और देश में लॉकडाउन (Lockdown) है। जिसके चलते लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि BS4 वाहनों की बिक्री के दस दिन बाद तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी वजह लॉकडाउन है। साथ ही आदेश में साफ कर दिया गया है। 24 अप्रैल 2020 तक ही बीएस4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन होंगे। इसके बाद किसी भी सूरत में इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सिर्फ बीएस 6 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं एनसीआर में यह वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं किये जाएगे। यानि एनसीआर के लोग बीएस4 वाहन न लें। इसकी वजह ये है कि उनके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे में नया वाहन लेने पर भी बिना रजिस्ट्रेशन के उसे अवैध माना जाएगा।
कंपनियों के घाटे को देखते हुए लिया गया फैसला
मीडिया रिपोर्ग्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लॉकडाउन (Lockdown) के कारण डीलरों को अपने BS4 स्टॉक वाहनों को बेचने में हो रही मुश्किल को देखते हुए लिया गया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बिना बिके हुए BS4 वाहनों में से केवल 10 फीसदी ही लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिन के भीतर बेचे जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर (Delhi-ncr) में इसकी कोई बिक्री नहीं होगी।
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