Worlds Consumer Rights Day 2020: सामान खरीदते ही उपभोक्ता बन जाते हैं आप, जानिए अपने अधिकार

Worlds Consumer Rights Day 2020: सामान खरीदते ही उपभोक्ता बन जाते हैं आप, जानिए अपने अधिकार
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यह कानून उन सभी उपभोक्ताओं को अधिकार देता है जो किसी के भी ग्राहक है। यानि किसी भी चीज के लिए पेमेंट कर रहे है। उसमें चाहे फिर दुकान से सामान खरीदना हो या फिर सर्विस का इस्तेमाल करना।

आप जब कोई भी सामान से लेकर किसी भी सर्विस (Service) के पैसे देते है तो आप उसके उपभोक्ता बन जाते हैं। अब उपभोक्ता (Consumer) के नाते आप के कुछ अधिकार भी होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अपने इन अधिकारों (Rights) के विषय में नहीं जानते। यही वजह है कि आज भी ज्यादातर लोग दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर (Service Provider's) द्वारा रुपये और सामान में बेइमानी करने पर कोई एक्शन नहीं लेते। इसकी वजह उन्हें अपने अधिकारों के विषय में जानकारी का अभाव होना होता है। ऐसे में (Worlds Consumer Rights Day) विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का लक्ष्य दुनिया भर के उपभोक्ताओं ग्राहक (Consumer Rights) को जागरुक करना है। तो, जानते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के विषय में –

उपभोक्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है

यह अधिनियम उन सभी उपभोक्ता ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित Worlds Consumer Rights Day करता है। जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। इस (Consumer Rights) अधिनियम के मुताबिक (Consumer's) उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण देने के लिए केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित किए गए है।

ये है आपके अधिकार

सूचना का अधिकार

उपभोक्ता (Consumer's) द्वारा अदा की गई कीमतों/सेवाओं की क्वालिटी, वजन, मात्रा और कीमतों की जानकारी सही दी जाये। जिसे उपभोक्ता को ठगा नहीं जा सके।

सुनवाई का अधिकार

उपयुक्त फोरम/कन्ज्यूमर फोरम (Consumer forum) सुने जाने का अधिकार और यह आश्वासन कि विषय पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

सुरक्षा का अधिकार

जीवन के लिए नुकसानदेह/हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं (Service's) के खिलाफ संरक्षण प्रदान करना।

उपचार का अधिकार

गलत या प्रतिबंधित कारोबारी गतिविधियों/शोषण के खिलाफ (Law) कानूनी उपचार की मांग करना।

चुनने का अधिकार

प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं (Service's) के अनेक प्रकारों तक निश्चित करना।

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