नीतीश सरकार ने उठाया सख्त कदम, लॉकडाउन तोड़ने पर जेल के साथ लगेगा जुर्माना

बिहार में कोरना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने 23 मार्च को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन इस बीच लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया। जिसे देखते हुए नीतीश सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं।
डीजीपी के अनुसार राज्य में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर धारा 269, 277 और 271 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लाॅकडाउन में घर से बाहर बेवजह सड़क या बाजार जाने वालों पर धारा 269 और 271 के तहत गिरफ्तार कर छह महीने तक की जेल हो सकती है।
दोनों जमानतीय धाराएं हैं। साथ ही धारा 277 के तहत 3 महीने जेल की सजा या 5 हजार रुपए जुर्माना हो सकती है। लॉकडाउन के तहत सिर्फ वहीं व्यक्ति घर से बाहर निकलें, जिसे सख्त जरूरी काम हो अन्यथा घर से बाहर न निकलें। जिसके लिए हर जिले की गली- मोहल्लों में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।
ताकि सड़कों पर बेवजह निकले व्यक्ति को रोका जा सकें। लॉकडाउन के बीच ऐसे कई मामलें आए हैं, जो खुद को कोरोना से ज्यादा ताकतवार समझकर खुलेआम घर से बाहर निकल रहें है। इस कारण नीतीश सरकार जनता की लापरवाही को देखते हुए लॉकडाउन के तहत सख्त नियम लगाया गया।
लॉकडाउन में सड़क से लेकर बाजार तक बेवजह खड़े लोगों पर पुलिस सख्ती दिखाएगी। बता दें कि राजधानी समेत पूरे राज्य में लॉकडाउन के उल्लंघन में 250 ऑटो, कार और दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई की गई। जुर्माना वसूल कर वाहनों जब्त किए गए। राजधानी में दो दर्जन से अधिक वाहनों का चालान काटा गया।
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