AICTE UGC Merger: गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की नई लिस्ट होगी जारी, 1100 कॉलेज होंगे बंद

AICTE UGC Merger:  गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की नई लिस्ट होगी जारी, 1100 कॉलेज होंगे बंद
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अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विलय के परिणामस्वरूप गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची फिर से तैयार की जा सकती है। सी और एआईसीटीई का विलय हो जाने के बाद नए निकाय, एचईजीसी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज (पीएसएसबी) स्थापित किए जाएंगे।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विलय के परिणामस्वरूप गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची फिर से तैयार की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एक नई लिस्ट तैयार की जाएगी और छात्रों पर प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC) इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि छात्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाएगा कि वे अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में एडमिशन सुरक्षित ले पा रहे हैं। अपेक्षित अनुमति के बिना चलने वाले ऐसे संस्थानों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। एक बार यूजीसी और एआईसीटीई का विलय हो जाने के बाद नए निकाय, एचईजीसी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज (पीएसएसबी) स्थापित किए जाएंगे।


ये कॉलेज होंगे बंद

इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैनेजमेंट, होटल प्रबंधन और आर्केटेक्चर के करीब 1,100 संस्थानों के पास डिग्री जारी करने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं है। उनके ऊपर और करीब 50 यूनिवर्सिटियां हैं जिन्हें कोर्स चलाने या डिग्री प्रदान करने की मंजूरी नहीं है। जो छात्र तकनीकी रूप से ऐसे संस्थानों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके पास कोर्स को पूरा करने के बावजूद वैध डिग्री नहीं है।

अनपेक्षित रूप से स्थापित कम से कम 30 प्रतिशत में दोहरे डिग्री प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों के साथ टाई-अप भी हैं। यह आमतौर पर छात्रों को आकर्षित करने के लिए एक चाल है। मनी लॉन्ड्रिंग के वाहन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे किसी भी संस्थान के आरोपों की भी जांच की जाएगी।


संस्थानों का क्या होगा?

एक नई लिस्ट जारी होने के बाद छात्रों को अन्य संस्थानों में एडमिशन सुरक्षित करने में मदद करने का प्रयास किया जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय ऐसे संस्थानों के प्रवर्तकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने से भी रोक सकता है। नए संस्थान स्थापित करने की योग्यता रखने वालों की पहचान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

एक बार अंतिम लिस्ट सामने आने के बाद इन अवैध संस्थानों को बंद करने के लिए आठ से 10 महीने की समय दिया जाएगा। वे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक आवेदन को फिर से दायर कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास आवश्यक वित्तीय ताकत, संकाय और बुनियादी ढांचा हो।

एआईसीटीई जैसे निकायों द्वारा जारी किए गए ब्लैकलिस्ट के बावजूद, छात्र बड़ी संख्या में नामांकन करते हैं, छात्र या तो स्थिति से अनजान होते है या संस्थानों द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जाता है।

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