डीम्ड यूनिवर्सिटी में बड़ा बदलाव, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दी जानकारी

डीम्ड यूनिवर्सिटी में बड़ा बदलाव, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दी जानकारी
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21वीं सदी, 20 वे साल में भारत की पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव कर नई शिक्षा नीति लाई गई। भारत में सबसे पहले 1968 में शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में बदलाव किया गया। जिसके बाद नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया। लगभग 34 साल बाद 2020 में पुनः नई शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किए गए।

ISRO प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में शिक्षा नीति को लेकर नई समिति का गठन किया गया था। मई 2019 में कस्तूरीरंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के सामने प्रस्तुत किया। जिसे कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। वर्ष 1986 के बाद भारत में यह तीसरी शिक्षा नीति है।

मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने शिक्षा नीति में बदलाव के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। National Education Policy के तहत शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास को जरूरी कर दिया गया है।

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यूजीसी विनियम 2023 (Institutions deemed to be Universities) 2019 के दिशा-निर्देशों में बदलाव किए गए हैं। इन गाइडलाइन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार, संशोधित किया गया है। इस विषय के सम्बंध में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ट्वीट कर जानकारी साक्षा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में यूजीसी (Institutions Deemed to be Universities) रेगुलेशन 2023 लॉन्च किया है। इस दौरान डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए नियम को सरल बनाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जो भी उच्च शिक्षा संस्थान, 20 साल से कम पुराने हैं, वे डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करने के योग्य थे। हालांकि, अब बदले नियम के तहत् बहु-विषयक, इसे NAAC ग्रेडिंग, NIRF रैंकिंग और NBA ग्रेडिंग से बदल दिया है। इन गाइडलाइन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप बदला गया है। शिक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस विषय की जानकारी दी।

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