20 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों के विलोपन पर पीएससी कर सकेगा परीक्षा निरस्त

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। यदि आनॅलाइन आपत्ति के बाद किसी प्रश्नपत्र में 20 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को विलोपित करने की जरूरत पड़ती है तो पीएससी वह परीक्षा निरस्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संबंध में संशोधन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है।
नियम में किया गया बदलाव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने यह बदलाव करने के लिए आयोग के प्रक्रिया नियम 2014 में संशोधन किया है। नियम 17.6 के वर्तमान प्रावधानों को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर नए प्रावधान लागू किए गए हैं। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा व साक्षात्कार तथा अंतिम चयन के लिए अभ्यर्थियों के चिन्हांकन करने की प्रक्रिया भी नए सिरे से लागू की जा रही है।
लागू हुए ये प्रावधान
आयोग ने राजपत्र में जो संशोधन प्रकाशित करवाए हैं। उसके तहत नियम 56.13 के वर्तमान प्रावधान को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर नया प्रावधान लाया गया है। यदि ऑनलाइन आपत्ति के बाद किसी प्रश्नपत्र में 20 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को विलोपित करने की आवश्यकता होती है तो आयोग परीक्षा निरस्त कर सकेगा। इसके साथ ही पुन: परीक्षा के आयोजन के संबंध में निर्णय ले सकेगा। बहुविकल्पीय परीक्षा में दावा आपत्ति का निराकरण विशेषज्ञों द्वारा कराए जाने के बाद परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे।
ये बदलाव भी हुआ
अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित दिव्यांग अभ्यर्थियों का और दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर चिन्हांकन किया जाएगा। यदि आरक्षित वर्ग के अंतर्गत विज्ञापित पद जो दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित है की संख्या 1 से अधिक हो तथा अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता अथवा अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता के प्रकारों के समूहों के लिए पद विज्ञापित किए गए हों तो अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता के प्रकारों के समूहों के लिए वांछित संख्या में दिव्यांगजन अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्त चिन्हांकन किए जाएंगे तथा किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा।
इस मामले में भी नहीं होगा समायोजन
अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के चिन्हांकन की प्रक्रिया की जाएगी। वांछित संख्या में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्त चिन्हांकन किए जाएंगे। किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा। नि:शक्तजन अभ्यर्थी वांछित संख्या में न मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण के प्रतिशत के आधार पर रिक्त चिन्हांकन किए जाएंगे या अंतिम चयन की स्थिति में पद अग्रणित किए जाएंगे।
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