दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को दी ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को दी ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने की अनुमति
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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) को अंतिम वर्ष (Final Year) के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा (OBE) आयोजित कराने की अनुमति दे दी हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) को अंतिम वर्ष (Final Year) के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा (OBE) 10 अगस्त से आयोजित कराने की अनुमति देदी है।

न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र ईमेल और वार्सिटी के पोर्टल के माध्यम से छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे और उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

उच्चाधिकारियों को एक ऑटो जनरेटेड ईमेल भेजने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिसमें छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनकी उत्तर पुस्तिकाएँ प्राप्त हुई हैं, उच्च न्यायालय, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्णय सुना रहा था, ने कहा।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि मैं छात्रों और दिल्ली विश्वविद्यालय को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अदालत ने अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन ओबीई रखने के फैसले के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया।

डीयू में 10-31 अगस्त से अंतिम वर्ष के स्नातक ऑनलाइन ओबीई आयोजित करने का शेड्यूल है और जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। उन्हें सितंबर में कुछ समय के लिए आयोजित होने वाली ऑफलाइन परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा।

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