स्कूलों में कैंटीन खोलने के लिए अब FSSAI से लेना होगा लाइसेंस, स्कूलों के 50 मीटर तक नहीं बिकेगा कोई खाद्य पदार्थ

सभी स्कूलों में बच्चों के खाने की सेफ्टी को ले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानि कि FSSAI ने स्कूलों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों यानि कि जंक फूड पर रोक लगाने का फैसला लिया है। FSSAI के हिसाब से अब स्कूलों में जंक फूड की बिक्री को रोक दिया गया है।
FSSAI ने स्कूलों के बाहर बिकने वाले फूड पर भी रोक लगायी है। इसमें स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे पर कोई भी खाने की चीज़ की बिक्री नहीं होगी और न ही उसका कोई चित्र या पोस्टर वह लगाया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यह फैसला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नए सिद्धांतों को लेन के लिए कर रहा है।
यह कदम स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित भोजन के लिए किया जा रहा है। अब बच्चों को स्कूल में शुद्ध आहार दिया जायेगा जिसमें बिलकुल भी फैट और परेशानी ना हो। अब पिज़्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, चिप्स आदि स्कूलों में नहीं मिला करेंगे और ना ही यह पदार्थ स्कूल के आसपास बेचे जा सकेंगे।
स्कूलों में जंक फूड ना बेचे जाने को ले कर और उन पर रोक लगाने को ले कर 2015 में हाईकोर्ट भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को पहले ही आदेश दे चुकी है।
वहीं दूसरी तरफ स्कूल में कैंटीन का ठेका लेने वालों को अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से अनुमति और लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस लिए कोई भी स्कूल में कैंटीन नहीं चला पाएगा। जिन स्कूलों में मिड डे मील द्वारा बच्चों को खाना खिलाया जाता है। उनके कारोबारियों को भी FSSAI से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।
इन सभी गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए नगर निगम और प्रशासन द्वारा हर बार स्कूलों का निरक्षण किया जाएगा और बच्चों की सेहत और उनके खाने में शुद्धता है या नहीं यह भी चेक किया जाएगा।
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