Lockdown: हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को दिए निर्देश, लॉकडाउन के दौरान छात्रों से लें केवल ट्यूशन फीस

कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को केवल छात्रों से प्रति माह के आधार पर शिक्षण शुल्क लेने का निर्देश दिया है। उन्होनें भवन शुल्क और रखरखाव निधि, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर शुल्क और किसी भी अन्य शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।
स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी स्कूल कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगा। कोविड -19 संकट के बीच, राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए
प्रवक्ता ने कहा कि निर्देशों के अनुसार प्राइवेट स्कूलों को मासिक ट्यूशन फीस बढ़ाने से रोकने और लॉकडाउन अवधि के दौरान छात्रों से परिवहन शुल्क न लेने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य-पुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएं, अभ्यास पुस्तकें, व्यावहारिक फाइलें, कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी निजी स्कूल मासिक शुल्क में कोई शुल्क नहीं लगाएगा।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि फीस का भुगतान न करने के कारण प्राइवेच स्कूल न तो किसी छात्र का नाम स्कूल से निकालेंगे और न ही उन्हें ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच से वंचित कर सकते हैं। लॉकडाउन के कारण आम आदमी की आय और आजीविका स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया हैं। हरियाणा में सभी शैक्षणिक संस्थान 3 मई तक बंद हैं।
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