नए साल पर हरियाणा सरकार की युवाओं को सौगात, रोजगार से जुड़ी इन 10 सेवाओं की डेडलाइन हुई तय

नए साल पर हरियाणा सरकार की युवाओं को सौगात, रोजगार से जुड़ी इन 10 सेवाओं की डेडलाइन हुई तय
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हरियाणा सरकार ने युवाओं के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की गठबंधन सरकार ने रोजगार विभाग से संबंधित 10 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी है।

Haryana: नए साल की शुरुआत हरियाणा के युवाओं के लिए खुशी लेकर आने वाली है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने रोजगार विभाग से संबंधित 10 सरकारी सेवाओं की समय सीमा तय कर दी हैं। अब एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को बार-बार रोजगार कार्यालय के जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार ने 15 दिन की सीमा निर्धारित की है। इसके साथ ही इंटरव्यू के लिए मिलने वाली फ्री वाउचर के लिए भी अलग से एक दिन का समय निर्धारित किया गया है।

स्मार्ट प्लान में 15 दिन में होगी रजिस्ट्रेशन

हरियाणा सरकार का यह स्मार्ट प्लान प्रदेश के युवाओं के लिए सौगात लेकर आने वाला है। हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि विभाग में स्मार्ट प्लान के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन निर्धारित की गई है तो वहीं रोजगार इच्छुक के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 1 महीने की निर्धारित की गई है। यह निर्णय सेवा का अधिकार एक्ट (2014) के तहत लिया गया है, जिसमें 10 सेवाओं के लिए समय तय कर दिया गया है।

रोजगार योजना के लिए निर्धारित हुआ समय- सीमा

मुख्य सचिव ने बताया कि एक परिवार- एक रोजगार योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन और योग्यता तथा अन्य संबंधित डाक्यूमेंट्स के लिए दिन निर्धारित किए गए है।

इन सेवाओं के लिए भी समय हुई निर्धारित

रजिस्ट्रेशन में दो महीने की देरी के बाद नवीनीकरण में छूट के लिए 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता के लिए तीन महीने और रोजगार कार्यालय में नियोजकों के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन का समय सीमा निर्धारित किया गया है।

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