हरियाणा न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा हुई स्थगित, जानिए वजह

हरियाणा न्यायिक सेवा (मुख्य) परीक्षा जो 6 से 8 मई के लिए निर्धारित की गई थी, उनको बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया, क्योंकि यह मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा से टकरा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को किसी भी संभावित पुनर्निर्धारित परीक्षा तिथियों के बारे में सूचित करने और 9 मई के लिए सुनवाई की तारीख निर्धारित करने का आदेश दिया।
हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) 2021 की मेन्स परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई, इस आधार पर कि यह मध्य प्रदेश सिविल जज, जूनियर डिवीजन (एंट्री लेवल) परीक्षा, 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख से टकरा गई थी। न्यायमूर्ति विनीत सरन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे 4 मई तक के लिए स्थगित कर दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिका की एक प्रति दिन के दौरान हरियाणा के वकील को दी जाएगी, सुनवाई स्थगित कर दी। एचजेएस (मेन्स) परीक्षा मूल रूप से 22 से 24 अप्रैल के बीच होने वाली थी। 24 अप्रैल को होने वाली दिल्ली न्यायिक सेवा (डीजेएस) प्रारंभिक परीक्षा के साथ टकराव से बचने के लिए तारीखों को 6-8 मई तक स्थानांतरित कर दिया गया था।
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