HSSC को मिला हाई कोर्ट से झटका, इन भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक

HSSC को मिला हाई कोर्ट से झटका, इन भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक
X
HSSC: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से HSSC को झटका मिला है। दरअसल, हाई कोर्ट ने सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर और माइनिंग इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

HSSC: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को बड़ा झटका दिया गया है। दरअसल, हाई कोर्ट ने सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर (sco) और माइनिंग इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट के मिले आर्डर के अनुसार, आयोग इन पदों को छोड़कर अन्य पदों के लिए भर्ती प्रकिया को जारी रख सकता है। इस याचिका को दायर करते हुए पिंकी और अन्य ने हाईकोर्ट से कहा कि हरियाणा सरकार (haryana government) ने ग्रुप C और D के पदों को CET के जरिये भरने का निर्णय लिया था।

रजिस्ट्रेशन के बावजूद नहीं दिया एग्जाम

ऐसा कहा जा रहा है कि इसके लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया और परीक्षा आयोजित की। इस दौरान जिन पदों को भरने का फैसला लिया गया था, उनमें सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर और माइनिंग इंस्पेक्टर के पद शामिल नहीं थे। याचिकाकर्ता संबंधित विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्यरत थे और इन पदों के विज्ञापन में न होने के चलते उन्होंने पंजीकरण के बाद परीक्षा नहीं दी थी। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने SCO के 33 और माइनिंग इंस्पेक्टर के 74 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया और CET के आधार पर उनको भरने का निर्णय लिया।

ये भी पढ़ें: Haryana Open School 10वीं व 12वीं के नतीजे घोषित

याचिकाकर्ताओं ने इस दावे को झूठा बताया

याचिकाकर्ताओं ने इस बारे में बताया कि आयोग ने परीक्षा को लेकर विज्ञापन तो जारी किया, लेकिन सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर और माइनिंग इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती का जिक्र नहीं था। इसके चलते वे इन पदों के लिए परीक्षा देने से वंचित रह गए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर इन पदों के लिए विज्ञापन जारी होता, तो वे नवंबर 2022 में आयोजित इस परीक्षा को जरूर देते। उधर, इस मामले पर हरियाणा सरकार की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने यह साफ किया था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी पदों को CET से जरिये ही भरा जाएगा।

Tags

Next Story