NEET PG 2022: सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस कोटे की याचिका पर आज करेगा करेगा सुनवाई

NEET PG 2022: सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी 2022 के माध्यम से प्रवेश के लिए सरकारी संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करेगा। नीट पीजी काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया कोटा (AIQ) में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देते हुए कुछ नीट पीजी उम्मीदवारों द्वारा पिछले साल याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह बताने के लिए कहा था कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए मानदंड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी की क्रीमी लेयर के समान मार्जिन पर क्यों निर्धारित किए गए, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
केंद्र ने मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें अजय भूषण पांडे, पूर्व वित्त सचिव, वीके मल्होत्रा, सदस्य सचिव, आईसीएसएसआर और संजीव सान्याल, केंद्र के प्रधान आर्थिक सलाहकार शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाभ का लाभ उठाने के लिए पारिवारिक आय की वर्तमान सीमा 8 लाख रुपये को बरकरार रखा जाए।
यह मामला करीब एक साल से कोर्ट में चल रहा है। जनवरी 2022 में सुनवाई के दौरान नीट पीजी के उम्मीदवारों के भारी विरोध के बाद जो नीट पीजी 2021 काउंसलिंग शुरू होने के इंतजार में फंसे रह गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और काउंसलिंग शुरू करने की हरी झंडी दे दी। हालांकि इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया।
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