NEET-PG 2023: नीट-पीजी काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया निर्देश, जानें पूरा मामला

NEET-PG 2023: सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें नीट-पीजी, 2023 के लिए ऑल इंडिया कोटा काउंलिंग के तीसरे चरण को कांसलेड करने और उसका आयोजन फिर से तब कराने के आदेश देने की मांग की गई है, जब सभी राज्य अपने स्टेट कोटा काउंलिंग के दूसरे चरण को समाप्त कर लें और तीसरे चरण की शुरुआत करें। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने 20 अभ्यर्थियों द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल याचिका पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, चार राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना और अन्य को नोटिस जारी किया गया।
NEET-PG के लिए कोर्ट का फैसला
पीठ ने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पर रोक का कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन मामले पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2023 को करने का फैसला किया है। पीठ ने मौखिक टिप्पणी की और कहा कि ऑल इंडिया कोटा के तीसरे चरण की काउंसलिंग अदालत के फैसले के आधार पर होगी।
वरिष्ठ वकील राणा मुखर्जी ने दलील दी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी MCC ने 9 सितंबर 2023 को, आल इंडिया कोटा काउंलिंग शुरू की थी जब कई राज्यों में दूसरा चरण पूरा होना था। कहा गया कि ऑल इंडिया कोटे की तीसरे चरण की काउंसलिंग सिर्फ तभी हो जब सभी राज्य दूसरे चरण की काउंसलिंग पूरी कर चुके हों, ताकि एक ही उम्मीदवार को दो सीटों के आवंटन के चलन से बचा जा सके। सभी उम्मीदवारों को उनके काबिलियत के अनुसार सीट प्रदान की जाए।
सीटों का आवंटन
सभी राज्यों में दूसरा चरण पूरा होने से पहले, एआइक्यू का तीसरा चरण शुरू होने से जो उम्मीदवार अभी भी राज्य काउंसलिंग के दूसरे चरण में हिस्सा ले रहे हैं या दूसरे चरण में सीट पा चुके हैं, उन्हें एआइक्यू काउंसलिंग के तीसरे चरण में भी हिस्सा लेने और सीटों को ब्लाॅक करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। याचिका में शीर्ष अदालत के नवंबर, 2022 के आदेश का हवाला भी दिया गया है, जिसमें अदालत ने पीछे चल रहे राज्यों को निर्देश दिया था कि, वे निश्चित तिथि तक दूसरे चरण की काउंसलिंग पूरी कर लें ताकि उसके बाद एआइक्यू का तीसरा चरण शुरू किया जा सके।
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