Assistant Professor: UGC ने बदले असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के नियम, अब ये होगा अनिवार्य

Assistant Professor: UGC ने बदले असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के नियम, अब ये होगा अनिवार्य
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Assistant Professor: UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के नियमों में बदलाव कर नया नियम जारी कर दिया है। जिसे आप यहां पढ़ सकते हैं।

UGC Guidelines for Assistant Professor 2023: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professor) यानी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव कर नया नियम जारी कर दिया है। बता दें कि नए नियमों के अनुसार अब उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में NET/ SET/ SLET को न्यूनतम योग्यता को मानंदड बनाते हुए अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बता दें कि नोटिफिकेशन यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने 30 जून, 2023 को जारी कर दिया और नए नियमों को 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी तौर पर लागू किया गया है।

इसके साथ ही यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने ट्वीट करते हुए यह बताया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD वैकल्पिक योग्यता मानदंड पहले की तरह बना रहेगा।

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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए NET/SET/SLET जरुरी

यूजीसी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक विभिन्न विषयों के लिए सहायक प्रोफेसर के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी NET या फिर विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में भर्ती के मामले में संबंधित राज्य की राज्य पात्रता परीक्षा यानी SET या SLET में उत्तीर्ण होना जरुरी होगा।

UGC ने बदले नियम

विश्विविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर यूजीसी ने नियमों में बदलाव किया है। UGC द्वारा पूर्व में घोषित नियमों के अनुसार आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, लॉ, सोशल साइंसेस आदि से संबंधित विषयों के लिए सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में कम से कम 55 फीसद नंबरों के साथ PG और UGC नेट या UGC-CSIR नेट या SET/ SLET परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी था। वहीं, संबंधित विषय में संशोधित नियमों के मुताबिक पीएचडी किए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते थे।

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