रीट भर्ती परीक्षा : शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

रीट भर्ती परीक्षा : शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई
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राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती 2018 (Reet recruitment 2018) के तहत शिक्षकों के खाली रहे 894 पदों पर नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिक्षकों के खाली रहे 894 पदों पर नियुक्ति पर अग्रिम आदेश तक रोक दी है।

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती 2018 (Reet recruitment 2018) के तहत शिक्षकों के खाली रहे 894 पदों पर नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिक्षकों के खाली रहे 894 पदों पर नियुक्ति पर अग्रिम आदेश तक रोक दी है। कोर्ट ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए जारी सूची को आरक्षण नियमों के विपरीत माना है। अब इस मामले में सुनवाई 10 फरवरी को होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 29 दिसंबर 20 को रीट भर्ती 2018 के तहत खाली पड़े 894 पदों पर नियुक्ति के लिए सूची जारी की। इस सूची में आरक्षण नियमों के उल्लंघन की शिकायत करते हुए 65 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

प्रथम दृष्टया सूची में त्रुटि मानी

न्यायाधीश दिनेश मेहता ने शिक्षा विभाग को जवाब के लिए समय देते हुए प्रथम दृष्टया सूची में त्रुटि मानी है। साथ ही, 29 दिसंबर को जारी सूची के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुशील विश्नोई ने कहा कि वर्ष 2018-19 में तृतीय श्रेणी शिक्षक के करीब 19 हजार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। रिक्त रह गए 894 पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने 29 दिसंबर 20 को एक सूची जारी की। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया, है कि इस सूची में आरक्षण के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 29 दिसंबर 20 को रीट भर्ती 2018 के तहत खाली पड़े 894 पदों पर नियुक्ति के लिए सूची जारी की। इस सूची में आरक्षण नियमों के उल्लंघन की शिकायत करते हुए 65 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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