अजीत जोगी की अचानक बिगड़ी तबीयत, देर रात दिल्ली के मेदांता में कराया गया भर्ती

अजीत जोगी की अचानक बिगड़ी तबीयत, देर रात दिल्ली के मेदांता में कराया गया भर्ती
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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी को गुरुवार देर रात अचानक तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद उन्हें दिल्ली गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आइसीयू में भर्ती किया गया है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी को गुरुवार देर रात अचानक तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद उन्हें दिल्ली गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आइसीयू में भर्ती किया गया है। अजीत जोगी इस समय अपने दिल्ली प्रवास पर हैं और छत्तीसगढ़ भवन में रुके हुए हैं। अचानक जोगी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका उपचार जारी है। अजीत जोगी के साथ उनकीं पत्नी रेणु जोगी भी मौजूद हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देर रात साढ़े 11 बजे उन्हें गुड़गांव के मेदांता में भर्ती कराया गया है। रात आठ बजे से उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टरी सलाह ली, लेकिन रात होते होते उनकी तबियत ज्यादा ही खराब हो गयी। सीने के हल्का दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें स्पेशल ऑब्जेर्वशन में रखा है।

बता दें अमित जोगी के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ गौरेला थाने में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। भाजपा नेत्री समीरा पैकरा की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। इससे पहले नेहरू नगर निवासी 84 वर्षीय पतरस तिर्की ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1967 में वह गौरेला में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे। 1967-68 में उनके हस्ताक्षर से अजीत जोगी का प्रमाण पत्र जारी होने की जानकारी उन्हें मिली है।

पतरस तिर्की ने शपथ पत्र में बताया है कि उन्होंने ऐसा कोई हस्ताक्षर नहीं किया है। उन्होंने कोई भी प्रमाण पत्र अजीत जोगी के नाम पर जारी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जो भी प्रमाण पत्र अजीत जोगी प्रस्तुत कर रहे हैं वह झूठा है। इस शपथ पत्र के बाद समीरा पैकरा ने लिखित शिकायत गौरेला थाने में दर्ज कराई। एडिशनल एसपी प्रतिभा तिवारी ने बताया कि समीरा पैकरा की शिकायत के आधार पर अजीत जोगी के खिलाफ अपराध क्रमांक 249 /19 धारा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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