अंतागढ़ टेट कांड : हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अर्जी, स्टे आर्डर पर हुई बात

अंतागढ़ टेट कांड : हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अर्जी, स्टे आर्डर पर हुई बात
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कोर्ट ने कहा कि- ‘हम ऐसा कोई कारण नहीं पाते हैं कि स्टे के आदेश में कोई मोडिफाईड किए जाने की जरुरत है।’

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अंतागढ टेप कांड मामले में स्थगन आदेश को संशोधित करने की राज्य सरकार की अर्जी को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।

ज्ञातव्य है कि गत 21 फ़रवरी को अंतागढ टेप कांड मामले पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश देते हुए कहा – 'SIT ऐसी कोई कार्यवाही ना करे, जिससे किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो।'

हाईकोर्ट के इस स्थगन आदेश को लेकर राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 6 याने जस्टिस गौतम भादूड़ी की अदालत में अर्जी लगाई कि –

'स्थगन में उल्लेखित शब्दों की वजह से हम विवेचना नहीं कर पा रहे हैं.. हमारा आग्रह है इस आदेश को मोडिफाईड किया जाए।'

जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने इस आवेदन को ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि- 'हम ऐसा कोई कारण नहीं पाते हैं कि स्टे के आदेश में कोई मोडिफाईड किए जाने की जरुरत है।'

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