BIG BREAKING : पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे पार्षद, ताजा आदेश में पराली-लकड़ी पर भी रोक Watch Video

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लकड़ी और पराली जलाने पर भी रोक के आदेश

रायपुर। अब 2 माह तक चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी पटाखे फोड़कर जीत का जश्न नहीं मना पाएंगे, ना ही शादी समारोह में कानफोड़ू पटाखे जलाये जाएंगे। दरअसल, ठण्ड के मौसम में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पर्यावरण संरक्षण मंडल ने छत्तीसगढ़ में आगामी 2 माह तक पटाखे जलाने पर रोक का आदेश जारी किया है।

जानकारी के मुताबिक़, यह आदेश 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। इसी तरह लकड़ी और पराली जलाने पर भी रोक के आदेश दिए गए हैं।


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