Big News : छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट का झटका, सोसाइटियों को भंग करने का आदेश निरस्त

Big News : छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट का झटका, सोसाइटियों को भंग करने का आदेश निरस्त
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सरकार के आदेश को 1333 सोसाइटियों ने दी थी चुनौती

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज छत्तीसगढ़ सरकार को एक झटका दिया है। राज्य सरकार के उस आदेश को अदालत ने निरस्त कर दिया है, जिसके अंतर्गत सरकार ने प्रदेश के 1333 सोसाइटियों को भंग कर दिया था। अब इस मामले में सोसाइटियों की याचिका पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

गौरतलब है की छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने आदेश में 1333 सोसाइटियों को भंग करते हुए उनके पुनर्गठन करने कहा था। 1333 सोसाइटियों ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगायी थी।

उसी याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट सोसाइटियों की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वाली डबल बेंच में इस याचिका पर सुनवाई होगी।

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