बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CGPSC सिविल जज परीक्षा रद्द करने का आदेश, दोबारा होगी परीक्षा Watch Video

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बिलासपुर हाईकोर्ट ने CGPSC सिविल जज एग्जाम और रिजल्ट को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पीएससी को फिर से परीक्षा लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि छात्रों से फिर से फीस नहीं ली जाएगी।

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने CGPSC सिविल जज एग्जाम और रिजल्ट को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पीएससी को फिर से परीक्षा लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि छात्रों से फिर से फीस नहीं ली जाएगी। बता दें कि सीजी पीएससी के अधिकांश प्रश्नों में गलतियां थी। जिसको लेकर आठ से अधिक परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल में मामले की सुनवाई हुई।


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