पूर्व सीएम अजीत जोगी की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कभी भी आ सकता है निर्णय

पूर्व सीएम अजीत जोगी की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कभी भी आ सकता है निर्णय
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पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की याचिका पर कोर्ट बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस आर. सी. एस. सामंत के सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हो रही है।

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की याचिका पर कोर्ट बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस आर. सी. एस. सामंत के सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हो रही है। बता दें कि अजीत जोगी ने अपने खिलाफ एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका दायर किया है। जोगी के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने मामला दर्ज कराया है। इससे पहले 23 अगस्त को हाईपावर कमेटी ने जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था। हाई पावर कमेटी ने जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था।

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