CG: संभागीय आयुक्त का मोटरयान के लिए परमिट देने का अधिकार खत्म, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

CG: संभागीय आयुक्त का मोटरयान के लिए परमिट देने का अधिकार खत्म, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश
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अब सिर्फ़ परिवहन आयुक्त को ही परमिट देने का अधिकार होगा।

रायपुर। प्रदेश में परिवहन विभाग ने संभागीय आयुक्त से परमिट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। मोटरयान परमिट के लिए दिए गए नए आदेश के अनुसार अब सिर्फ़ परिवहन आयुक्त को ही परमिट देने का अधिकार होगा। और इसके साथ ही परमिट के लिए मिलने वाले आवेदनों पर सुनवाई के लिए राज्य परिवहन आयुक्त को अधिकृत किया गया है। बता दे कि अभी तक हर संभाग के आयुक्त को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार नियुक्त था और परमिट के लिए मिलने वाले आवेदनों पर सुनवाई करते थे। लेकिन प्रदेश भर में मोटरयान परमिट के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है।

सरकार ने नए आदेश के लिए नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। साथ ही सभी संभागीय आयुक्त को नोटिस जारी कर सभी परमिट के मामले परिवहन आयुक्त को भेजने कह दिया गया है। दरअसल क्रमांक एफ 5-05/आठ-परि./2019 – मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उप-धारा (1) सहपठित उप-धारा (2) के द्वितीय परंतक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना कमांक एफ 5-12/आठ-परि/2017 (पाटी दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को अधिकमित करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन किया है. परिवहन आयुक्त ने पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार नियुक्त करती है. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।





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