डॉ. पुनीत की जमानत याचिका खारिज करने पर अब 10 मई को SC में होगी सुनवाई, क्रय समिति के चारों सदस्यों को भी किया जाएगा तलब Watch Video

रायपुर। DKS अस्पताल घोटाला मामले में डॉ. पुनीत गुप्ता की जमानत बरकरार रहेगी या फिर खारिज होगी इस पर सुप्रीम कोर्ट में आगामी 10 मई को होगा। रायपुर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में डॉ. पुनीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने याचिका लगाई है जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को विचार करेगा। रायपुर पुलिस ने याचिका में डॉ. पुनीत द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने की बात कही है।
बता दें आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन रोस्टर की वजह से अब ये आगे टल गया है। पुलिस जिन सबूतों और तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उसके आधार पर माना जा रहा है कि मामला पुलिस के पक्ष में आ सकता है।
गौरतलब है दिन पहले ही एडिश्नल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है, जिसमें पुनीत गुप्ता के खिलाफ गंभीर अपराध और प्रर्याप्त सबूत के आधार पर अग्रि जमानत की याचिका को खारिच करने की बात कही गयी है।
पुनीत गुप्ता पर डीकेएस अस्पताल में भर्ती और टेंडरिंग के मामले में 50 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। पुनीत गुप्ता के अलावे CGMSC के एमडी व अन्य चार डाक्टरों डॉ. प्रफुल दावड़े, डॉ. अमीन मेमन, डॉ. स्वाति शर्मा और डॉ. कृष्णा ध्रुव को भी नोटिस जारी कर तलब किया गया है।
तीन बार की नोटिस के बाद सोमवार को पुनीत गुप्ता गोलबाजार थाने पहुंचे थे और पुलिस में अपना बयान दर्ज कराया। SSP आरिफ शेख के मुताबिक पुनीत गुप्ता ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो लगातार सवाल टालते रहे और दस्तावेज देखकर बता पाने की बात कही। लिहाजा एक और नोटिस जारी कर उन्हें तलब किया जा रहा है, ताकि सभी सवालों का जवाब लिया जा सके।
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