नगरीय निकाय चुनाव में इस प्रक्रिया के तहत होगी मतगणना-

नगरीय निकाय चुनाव में इस प्रक्रिया के तहत होगी मतगणना-
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इंजीनियरिंग कालेज सेजबहार में 24 दिसंबर को होगी, गणना स्थल पर मोबाईल व इलेट्रॉनिक गैजेट और धूम्रपान प्रतिबंधित

रायपुर। नगरीय निकायों में पार्षद पद के चुनाव के बाद 24 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए रायपुर जिले के 1050 मतगणना सुपरवाईजर और मतगणना सहायकों को ऱाष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में आज प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स ने बताया गया कि हर वार्ड की मतगणना के लिए दो टेबल लगाए जाएंगे तथा हर टेबल में एक मतगणना सुपरवाईजर और दो मतगणना सहायक मतों द्वारा गिनती की जाएगी ।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन के निर्दशन और प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी गौरव सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के निर्देशन में इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। रायपुर नगर पालिक निगम में कुल 70 वार्डों के चुनाव हो रहे हैं। यहां 140 मतगणना टेबल लगाई जाएगी। मतगणना शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर में होगी।

मतगणना कक्ष में इन लोगों को ही मिलेगा प्रवेश

मतगणना कक्ष में गणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, राज्य निर्वाचन आयोग व जिला निर्वाचन अधिकारी व्दारा प्राधिकृत अधिकारी, निर्वाचन के संबंध में डयूटी पर लगाए गए लोकसेवक, प्रत्याशी उनके अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता ही प्रवेश ले सकेंगे।

सहायक नोडल अधिकारी एस. के. पटले ने बताया कि मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स नें काफी विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना सहायक रिटर्निंग ऑफिसर व्दारा की जाएगी। मतगणना के दौरान अलग अलग प्रपत्रों में जानकारी भरी जाएगी।

मतगणना भवन में यह करने कि नहीं होगी अनुमति-

मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किए जाने के लिए प्रत्याशी को मतगणना के दो दिन पूर्व तक नियुक्ति पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना के एक घंटे पहले अपने नियुक्ति पत्र के साथ मतगणना स्थल पर उपस्थित हो जाना चाहिए। मतगणना के दौरान अभिकर्ता को उनको आवंटित टेबल से हट कर इधर ऊधर घूमने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना भवन के अंदर धूम्रपान पूरी तरह से निषिध्द है। मोबाईल व इलेट्रॉनिक गैजेट लाने की भी अनुमति नहीं है। मतगणना के दौरान कोई भी व्यक्ति विच्छृखंल आचरण करेगा या प्राधिकृत अधिकारी के किसी निर्देश की अवहेलना करेगा तो उसे मतगणना भवन के बाहर भेज दिया जाएगा।

इस प्रक्रिया के तहत होगी मतगणना-

मास्टर ट्रेनर्स ने बताया का मतगणना के लिए किसी एक मतदान केन्द्र में उपयोग की गई सभी मतपेटियां स्ट्रांग रुम एक साथ निकाल कर मतगणना हाल में लाई जाएंगी और गणना के लिए एक ही टेबल पर रखी जाएंगी। किन्तु एक बार में एक ही पेटी खोली जाएगी। मतपेटियों की सील का निरीक्षण के उपरांत पेटी के सभी मतपत्रों को गणना टेबल में रखा जाएगा। इसके बाद इन मतपत्रों की संख्या ज्ञात करने के उद्देश्य से 50-50 की गड्डियां बनाई जाएगी। इसके बाद इसकी संख्या को मतपत्र लेखा में अंकित किया जाएगा। इसके बाद गणना पर्यवेक्षक अभ्यर्थीवार गणना ट्रे में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार गत्ते से खाने बनाएगा। इस ट्रे में एक खाना प्रतिक्षेपित (संदिग्थ) मतपत्रों के लिए भी होगा। इसके बाद अभ्यर्थीवार मतपत्रों की जांच व छटनी की जाएगी। अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए सभी विधिमान्य मतपत्रों को गणना ट्रे में उसके निर्धारित खाने में रखे जाएगें। मतपत्र संदिग्ध श्रेणी में रखने का अर्थ यह नही होगा की उसे खारिज कर दिया गया है। मतपत्र खारिज करने का अधिकारी केवल रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी का है। वे ही संदिग्ध मतपत्रों की जांच करेंगे। संदिग्ध मतपत्रो की जांच के दौरान अभ्र्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को मतपत्र को हाथ में लेने की अनुमति नहीं होगी। मतपत्रों में विधिमान्य मतपत्रों की 50 – 50 की गड्डियां बनाई जाएंगी। प्रत्येक गड्डी में एक पर्ची लगा कर रबर बैंड लगाया जाएगा। गणना का परिणाम निर्धारित प्रारुप 21 में भर कर गणना सुपरवाईजर विधिमान्य व संदिग्ध मतपत्रो के बंडल के साथ इसे सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंपेगा।

गणना का अंतिम परिणाम पत्र प्रारुप 22 में तैयार हो जाने के बाद रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल विधिमान्य मतों की घोषणा करेंगे।

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