FIR दर्ज होने के बाद अजीत जोगी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा - भूपेश के विधि सलाहकारों को नियमों का ज्ञान नहीं

FIR दर्ज होने के बाद अजीत जोगी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा - भूपेश के विधि सलाहकारों को नियमों का ज्ञान नहीं
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बिलासपुर में एफआईआर दर्ज होने के बाद अजीत जोगी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। जोगी ने कहा है कि डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में उनके विधि सहलाकर को नियम का ज्ञान था, इसलिए उनपर कार्रवाई नहीं हुई।

रायपुर। बिलासपुर में एफआईआर (FIR) दर्ज होने के बाद अजीत जोगी (Ajit Jogi) ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। जोगी ने कहा है कि डॉ रमन सिंह (Raman Singh) के कार्यकाल में उनके विधि सहलाकर को नियम का ज्ञान था, इसलिए उनपर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन भूपेश (Bhupesh Baghel) के कार्यकाल में उनके विधि सलाहकारों को नियमों का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुछेद 20 के अनुसार आपराधिक कार्यवाहियां पुरानी तारीख को किये गए तथाकथित अपराधों पर लागू नहीं होती हैं। कानून बनने के बाद ही कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि मेरे पास एससीएसटी अधिनियम में 2013 का प्रमाण पत्र है। जोगी ने कहा कि मैं अपने विधि सलाहकारों से चर्चा करुंगा उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।

क्या है मामला - बता दें कि अजीत जोगी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफ आई आर दर्ज की गई है। उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने अपनी रिपोर्ट में अजीत जोगी को आदिवासी नहीं होना बताया है। इस रिपोर्ट के बाद कलेक्टर की ओर से निरस्तीकरण के लिए ज्ञापन पुलिस अधीक्षक और सिविल लाइन थाने को सौंपा गया। पुलिस के अनुसार ज्ञापन के आधार पर अजीत जोगी के खिलाफ अपराध क्रमांक 559 /19, अनुसूचित अजा, जजा, पिछड़ा वर्ग और सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण विनिमयन की धारा 10, 1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह गैरजमानती धारा है, जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

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