अजीत जोगी की जाति मामले में अब 6 नवंबर को होगी सुनवाई

अजीत जोगी की जाति मामले में अब 6 नवंबर को होगी सुनवाई
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पूर्व मुख्यमंत्री और जेसीसीजे सुप्रीमों अजीत जोगी के जाति मामले में हाईकोर्ट में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री और जेसीसीजे सुप्रीमों अजीत जोगी के जाति मामले में हाईकोर्ट में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में राष्ट्रीय एसटी एससी कमिशन और धनसिंह कंवर की हस्तक्षेप याचिका पर भी सुनवाई हुई। जस्टिस आरसीएस सामंत ने सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख रखते हुए कहा कि अब इस मामले में 6 नवंबर से लगातार सुनवाई होगी।

बता दें कि 23 अगस्त को उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने अजित जोगी के जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त कर दिया है। साथ ही बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश में तहसीलदार ने अजीत जोगी के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है। इसको लेकर ही अजीत जोगी ने याचिका दायर की हुई है। अजीत जोगी ने छानबीन कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई है। मामले में जस्टिस आरसीएस सामंत सिंगल बेंच में सुनवाई कर रहे हैं। अजीत जोगी ने कमेटी द्वारा उन्हें आदिवासी नहीं माने जाने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में अब 6 नवंबर को मामले में सुनवाई होगी। यह अनुमान लगाया जा रहा कि कोर्ट जल्द ही मामले में अपना निर्णय सुना सकती है।

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