खाकी वर्दी वालों की अब खैर नहीं, तोड़ा ट्रैफिक नियम तो देना होगा दोगुना जुर्माना, PHQ ने प्रदेशभर के एसपी को जारी किया ओदश

खाकी वर्दी वालों की अब खैर नहीं, तोड़ा ट्रैफिक नियम तो देना होगा दोगुना जुर्माना, PHQ ने प्रदेशभर के एसपी को जारी किया ओदश
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छत्तीसगढ़ में नया ट्रांसपोर्ट एक्ट लागू नहीं होने के बावजूद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस कर्मियों को नए एक्ट के हिसाब से जुर्माना राशि से दोगुना जुर्माना वसूले जाने का नियम लागू किया जा रहा है।

रायपुर। केंद्रीय राज्यभर में पुलिस मुख्यालय के फरमान से पुलिस अफसरों और जवानों में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ में नया ट्रांसपोर्ट एक्ट लागू नहीं होने के बावजूद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस कर्मियों को नए एक्ट के हिसाब से जुर्माना राशि से दोगुना जुर्माना वसूले जाने का नियम लागू किया जा रहा है। इसके पीछे तर्क है, ट्रांसपोर्ट एक्ट में सरकारी मुलाजिम के नियम तोड़ने पर दोगुना जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।

इसका हवाला देते हुए मंगलवार को पुलिस मुख्यालय से राज्यभर के एसपी को ओदश जारी किया गया है। दरअसल, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 में बदलाव किया गया है। जिसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। इस एक्ट में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सरकारी मुलाजिम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में नए एक्ट को लागू करने पर रोक लगा दी गई है, पुराने रेट के हिसाब से जुर्माना किया जा रहा है। इस बीच पुलिस अफसरों और जवानों के लिए नया एक्ट लागू करना चर्चा का विषय बना है।

आदेश जारी

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मियों से नए एक्ट के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा, वह भी पब्लिक की जुर्माने की राशि से दोगुनी की वसूली की जाएगी। इसके लिए राज्यभर के एसपीज को ओदश जारी किया गया है।

- आर के विज, स्पेशल डीजी योजना एवं प्रबंधन, पीएचक्यू


ऐसे समझें जुर्माने का गणित

अगर कोई भी पुलिस अधिकारी नए मोटर व्हीकल एकट की धज्जियां उड़ाते हुए पाया गया, तो उसे आम आदमी के मुकाबले दोगुना चालान भरना पड़ेगा। अगर आम आदमी बगैर हेलमेट बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उससे एक हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन अगर कोई भी पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट पकड़ा जाता है, तो उससे 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

इस नियम दिया हवाला

पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के मुताबिक यह नियम केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के संशोधन एक्ट के सेक्शन 210 में आता है। इसमें कहा गया है, सरकारी अफसर या पुलिस जवान खुद उन ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए अधिकृत हैंं ऐसी दशा में वह खुद नियम तोड़ता है, तो उससे जुर्माने की रकम दोगुनी वसूली जाएगी। इसक मतलब सामान्य की पब्लिक से दोगुना जुर्माने की राशि पुलिकर्मी से वसूली जाएगी।

पुलिस से वसूला जाएगा जुर्माना

सीट बेलट नहीं पहनने पर — पहले 300 और अब 1000 रुपए तक फाइन

दोपहिया में तीन सवारी — पहले 100 और अब 1000 रुपए तक फाइन

रद्द लायसेंस लेकर ड्राइविंग — पहले 500 और अब 10,000 रुपए तक फाइन

बिना परमितट के वाहन — पहले 5000 और अब 10,000 रुपए तक फाइन

ड्रंकन ड्राइविंग में — पहले 2000 और अब 10,000 रुपए तक फाइन


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