मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के बेटे व पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से मिला स्टे, अन्य मामलों में जारी रहेगा इन्वेस्टीगेशन

बिलासपुर. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व सीएम के बेटे अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है. अन्य मामलों में इन्वेस्टीगेशन जारी रहेगा. बाकी मामलों में अभिषेक सिंह को राहत नहीं मिली है. पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने खुद पर दर्ज अलग-अलग एफआईआर को निरस्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. अंबिकापुर में निवेशकों ने अभिषेक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था. निवेशकों ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था. मामला हाईकोर्ट के जस्टिस शरद कुमार गुप्ता के सिंगल बेंच में लगा था. 22 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया के फर्जीवाड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से स्टे मिला है. बता दें कि अंबिकापुर की अदालत के आदेश पर पुलिस ने अभिषेक, मधुसूदन सहित 20 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. अभिषेक पर अनमोल इंडिया कंपनी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर कार्य करने का आरोप है. अंबिकापुर में रहने वाले प्रेम सागर गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश परिवाद में बताया है कि अनमोल इंडिया कंपनी की योजनाओं में उन्होंने निवेश किए थे.
तय अवधि पूरी हो जाने के बावजूद राशि वापस नहीं की गई. अचानक कंपनी का दफ्तर बंद कर दिया गया. विशेष न्यायाधीश की अदालत ने धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध दर्ज करने के आदेश दिए थे. इसके बाद पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया सहित 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है. इन पर कंपनी का स्टार प्रचारक के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया गया है. एफआईआर के आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. उनकी तरफ से कहा गया कि चिटफंड कंपनी से उनका कोई लेना-देना नहीं है.
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