NGO SCAM : अफसरों को अब मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक

रायपुर। समाज कल्याण विभाग और एनजीओ की मिलीभगत से हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में आरोपित अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढ़ की तरफ से पेश की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में दी गयी चुनौती पर कोर्ट ने फिलहाल जांच पर रोक लगायी है। समाज कल्याण विभाग में हुए सैंकड़ों करोड़ के घोटाले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिये थे। इस आदेश के बाद भोपाल में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
इस मामले में कई आईएएस अधिकारी समेत समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन खारिज किया जा चुका था। इसके विरोध में राज्य सरकार द्वारा एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढ़ांड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी पठारिया ने पैरवी की।
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