तुलसी होटल को तोड़ने का आदेश जारी, ढाई साल पहले आग लगने से पांच लोगों की हुई थी मौत

रायपुर। तुलसी होटल को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। तोड़ने से पहले निगम प्रशासन होटल मालिक को नोटिस जारी कर वहां रखे सामानों को हटवाएगा। बता दें कि ढाई साल पहले होटल में शार्ट सर्किट से भयंकर आगजनी हुई थी। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई थी। आगजनी पर काबू पाने में 24 घंटे लग गए थे। इसके बाद निगम प्रशासन ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया था।
जिसके बाद जांच में पाया गया कि होटल जर्जर हो चुका है और इसे तोड़ा जाना आवश्यक है। इसके बाद प्रशासन ने होटल के मालिक को जर्जर होटल तोड़ने का आदेश जारी किया था। जिसके बाद होटल मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसके बाद कोर्ट ने निगम को इस संबंध में निर्णय लेने को कहा था। जिसके बाद होटल मालिक ने महापौर की अपील समिति में अपील किया था। इस संबंध में गुरुवार को महापौर की अपील समिति में बैठक की गई। बैठक के बाद इस होटल को तोड़ने का आदेश जारी किया गया।
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