मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने हाईकोर्ट ने शासन को दिए निर्देश, केंद्रीय जेल में पिटाई से शिक्षक के मौत का मामला

मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने हाईकोर्ट ने शासन को दिए निर्देश, केंद्रीय जेल में पिटाई से शिक्षक के मौत का मामला
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केंद्रीय जेल बिलासपुर में शिक्षक की मौत मामले में हाईकोर्ट ने मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए का बतौर आर्थिक मुआवज़ा देने का शासन को निर्देश दिया है. दो माह के भीतर मुआवजा नहीं देने पर मृतक के परिजनों को 9 प्रतिशत ब्याज़ के साथ मुआवजा देना होगा.

बिलासपुर. केंद्रीय जेल बिलासपुर में शिक्षक की मौत मामले में हाईकोर्ट ने मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए का बतौर आर्थिक मुआवज़ा देने का शासन को निर्देश दिया है. दो माह के भीतर मुआवजा नहीं देने पर मृतक के परिजनों को 9 प्रतिशत ब्याज़ के साथ मुआवजा देना होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर शासन चाहे तो मुआवजा की राशि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के दोषी तहसीलदार और एसडीएम दोनों से वसूल कर सकती है.

ये मामला कोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच में लगा था. मामला बीते 4 अप्रैल 2009 का है. पथरिया निवासी शिक्षक विजय कुमार डड़सेना को एसडीएम और तहसीलदार ने जेल भेजा था. बिलासपुर जेल में पिटाई से विजय की हुई मौत हुई थी. मृतक की माँ केशर बाई और पिता रामखिलावन ने कोर्ट में याचिका लगाई थी.

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