एडिशनल CEO विजेंद्र कटरे की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, शासन को 3 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के भी निर्देश

रायपुर. आयुष्मान भारत योजना के एडिशनल सीईओ विजेंद्र कटरे की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने शासन को 3 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने विजेंद्र कटरे को दस्ती नोटिस भी जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी. बता दें कि विजेंद्र कटरे की नियुक्ति शुरू से ही विवादों में रहा.
याचिकाकर्ता उचित शर्मा ने कोर्ट को बताया कि किस तरह बिना एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री के ही इस महत्वपूर्ण पद पर कटरे को मनमाने तरीके से नियुक्ति दे दी गई. जिसकी सुनवाई 24 जुलाई को हुई. मेरिट के आधार पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कटरे की जॉइनिंग पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है.
हाईकोर्ट ने शासन को आदेश दिया है कि विजेंद्र कटरे को बगैर हाईकोर्ट की अनुमति के कार्यभार ग्रहण न करने दिया जाए. हाईकोर्ट ने विजेंद्र कटरे को विशेष दस्ती नोटिस जारी किया है और शासन को तीन सप्ताह के भीतर मामले में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
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