दिल्ली हिंसा के दौरान भड़काऊ मैसेज वायरल करने वाले आरोपी ने दिया माफीनामा

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुईं हिंसक वारदातों के बाद दो समुदायों के बीच भावनाएं भड़काने वाले मैसेज वायरल करने वाले आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने दिल्ली विधानसभा की शांति व सद्भाव समिति में माफीनामा दिया है। अब उसके जिन ग्रुपों पर मैसेज भेजा है, उन सभी पर माफीनामा लिखेगा और लोगों को जागरुक भी करेगा। इस बात की जानकारी दिल्ली विधानसभा की शांति व सद्भाव समिति के चेयरमैन राघव चड्ढा ने गुरुवार को सुनवाई के बाद दी।
दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को शांति व सद्भाव समिति एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। समिति ने दिल्ली में हुए दंगे को भड़काने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जारी वाट्सएप नंबर व ई-मेल पर आई शिकायतों की समीक्षा की। समिति ने 14 शिकायतकर्ता और 1 आरोपी का बयान दर्ज किया। इसके बाद चेयरमैन राघव चड्ढा ने कहा कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 153ए, 295ए और 505 (2) के तहत अपराध बनता पाया गया है। उसने समिति को लिखित माफीनामा देकर कार्रवाई पर पुर्नविचार करने की सिफारिश की है। उसे, जिन ग्रुपों पर यह मैसेज भेजे हैं, उन पर माफीनामा लिखने और लोगों को जागरुक करने का निर्देश दिया गया है।
-भावना भड़काने वाला मैसेज अपने स्टेट्स पर भी डाला था
चड्ढा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने दो समुदायों के बीच भावना भड़काने व झगड़ा व हिंसा कराने वाले मैसेज फैलाए थे और उसने इस तरह की चीजों को अपने स्टेटस पर भी डाला था। उस आरोपी को समिति ने समन किया था। गुरुवार को वह व्यक्ति समिति के सामने पेश हुआ। उससे समिति के सदस्यों ने तमाम सवाल-जवाब किए। शपथ के बाद उसका बयान रिकॉर्ड कराया। उसने अपना जुर्म कबूल किया।
अगली सुनवाई में फेसबुक, ट्वीटर और वाट्सएप पर करेंगे
समिति के चेयरमैन ने कहा कि इस समिति ने उनके पूरे मामले को समझा और उनके बयान को रिकॉर्ड कराया। समिति के सामने उन्होंने एक माफीनामा भी लिख कर दिया है, ताकि समिति उस पर विचार करे। उसने माफीनामे में लिखा है कि सबसे पहले उसने भावनाएं भड़काने वाली जो सोशल मीडिया व वाट्सऐप पर पोस्ट डाली थी, उसे डिलीट किया। उसने जिस-जिस ग्रुप व सोशल मीडिया के ग्रुप पर पोस्ट डाली थी, उन सभी पर एक माफीनामा लिखेगा और अपनी गलती कबूलेंगे। यह बताएंगा कि ऐसी चीजें डालने आपको तीन साल की कैद हो सकती है और लोगों को जागरूक भी करेंगे कि न तो वो और न कोई और न्यक्ति बिना सोचे-समझे इस प्रकार के भावना भड़काने वाले मैसेज को शेयर और फारवर्ड करेगा। राघव चड्ढा ने कहा कि समिति अपनी अगली सुनवाई में फेसबुक, ट्वीटर और वाट्सएप के भारत के वरिष्ठ अधिकारियों को समिति के सामने पेश होने के निर्देश जारी करेगी और इस पूछताछ के लिए उन्हें बुलाएगी।
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