दिल्ली में कल से खुलेंगी शराब की दुकानें, सिर्फ इन जगहों पर दी मंजूरी

दिल्ली में कल से खुलेंगी शराब की दुकानें, सिर्फ इन जगहों पर दी मंजूरी
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दिल्ली सरकार ने राजधानी में कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकान खोलने की तैयार शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने दिल्ली में शराब की दुकान संचालित करने वाले निगमों और एजेंसी से एल-6 और एल-8 लाइसेंस दुकानों की सूची मांगी है।

दिल्ली सरकार ने राजधानी में कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकान खोलने की तैयार शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने दिल्ली में शराब की दुकान संचालित करने वाले निगमों और एजेंसी से एल-6 और एल-8 लाइसेंस दुकानों की सूची मांगी है। इसका आधार केंद्रीय गृह मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आदेश है, जिसकी शर्त के अनुसार रेड जोन घोषित जिले के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाके के मार्केट में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के छूट को लेकर राज्य/ केंद्रशासित सरकारें निर्णय ले सकती है। हालांकि, सभी मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट बंद ही रहेंगे।

बता दें सरकार को राजस्व का बड़ा हिस्सा करीब 5 हजार करोड़ रुपए शराब की ब्रिकी से मिलता है, लॉकडाउन लागू होने के बाद शराब की ब्रिकी पर रोक से सरकार को राजस्व भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ से अवैध तरीके से शराब बिकने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। वहीं, सरकार पहले ही कह चुकी है कि लॉकडाउन के चलते उसको राजस्व नहीं मिलने से नुकसान हो रहा है। उसके पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए दो माह का ही पैसा बचा है। अब केंद्र सरकार के गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन को दो सप्ताह बढ़ाकर 17 तक कर दिया है।

ऐसे में सरकार अब कुछ इलाके में शराब की दुकानों को छूट देने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार सरकार 10 इलाकों में सरकारी शराब की दुकान को छूट देने की योजना बना रही है। जिनको सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।

इन स्थानों पर खुलेंगी शराब की दुकान

नांगलोई, इंद्रापुरम, पश्चिम विहार, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, पंजाबी बाग, कीर्ति नगर, मयूर विहार, न्यू फ्रेंड कॉलोनी और एक अन्य इलाके की दुकान शामिल है।

औद्योगिक कंपनियां भी खुलेंगी

केंद्र सरकार के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), निर्यात केन्द्रित इकाइयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीमित पहुंच के साथ स्वीकृति दे दी गई है। निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन कर सकेंगे और बाकी घर से काम कर सकते हैं।

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