जॉब्सः मुख्यमंत्री वकील वेलफेयर स्कीम के लिए सरकार ने मांगे आवेदन

दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने मुख्यमंत्री वकील वेलफेयर स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र वकीलों से आॅनलाइन आवेदन मांगे हैं। यह आवेदन प्रक्रिया आगामी 21 मार्च से शुरू होगी और 31 मार्च तक की जा सकेगी।
इस स्कीम के तहत वही वकील आॅनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली बार काउंसिल में पंजिकृत हैं और दिल्ली के मतदाता हैं। मुख्यमंत्री वकील स्कीम के तहत वकीलों के वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। विधि विभाग ने आईटी विभाग को एक ओटीपी सुविधा के साथ आॅनलाइन आवेदन तैयार करने का निर्देश दिया है।
बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह एप्लीकेशन विधि विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी। इस आवेदन को वही वकील भर सकेंगे, जो मुख्यमंत्री वकील वेलफेयर स्कीम के पात्र होंगे।
गौरतलब है कि वकीलों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तहत पहला दिल्ली में पंजिकृत प्रत्येक वकील को बीमा कंपनी के माध्यम से 10 लाख रुपये का ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा। दूसरा, पंजीकृत वकील, उसकी पत्नी व 25 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चों को 5 लाख रुपए का मेडी-क्लेम दिया जाएगा। तीसरा, सभी जिला न्यायालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित किया जाएगा, जिसमें 10 कंप्यूटर लगाए जाएगें। चौथा, सभी कोर्ट में महिला वकीलों के लिए क्रेच की सुविधा प्रदान की जाएगी।
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