सीएम केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ विजेंद्र गुप्ता की मानहानि याचिका स्वीकार, जानें क्या है मामला

दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की मानहानि की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने विजेंद्र गुप्ता और उनके गवाहों के बयान की जांच के लिए 24 जून की तारीख रखी है।
Additional Chief Metropolitan Magistrate (ACMM) Samar Vishal keeps for June 24 for examination of statement of Vijendra Gupta and his witnesses. https://t.co/ifHKXxlC9e
— ANI (@ANI) June 6, 2019
भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। गुप्ता ने आप पार्टी पर आरोप लगते हुए कहा था कि दिल्ली में केजरीवाल की हत्या की साजिश वाले बयान के बाद मेरी छवि धूमिल हुई।
जिसके खिलाफ विजेंद्र दिल्ली की राउस अवेन्यू कोर्ट पहुंचे और मानहानि याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई आज 6 जून को होनी थी। बता दें कि विजेंद्र गुप्ता ने 1 करोड़ का जुर्माना मांगा है।
विजेंद्र गुप्ता ने भेजा था लीगल नोटिस
वहीं विजेंद्र गुप्ता ने कोर्ट जाने से पहले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक कानूनी नोटिस भेजकर 7 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा था। लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर विजेंद्र गुप्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
क्या है मामला
जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिल्ली के मोती नगर इलाके में सीएम अरविंद केजरीवाल पर रोड शो के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया था। जिसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल ने दो दिन पहले ही सिक्योरिटी हटवाई थी। सीएम का आदेश रोजनामचे में है। इस थप्पड़ कांड का लाभ इस चुनाव में नहीं मिलेगा।
इसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सीएम केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है। पीएसओ भाजपा को पूरी रिपोर्ट देती है। जिसके आधार पर सीएम की कभी भी हत्या हो सकती है। लेकिन इसके बाद सीएम केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर कहा कि भाजपा मेरी हत्या क्यों करवाना चाहती है। मैं दिल्ली के लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवा रहा हूं। लेकिन मैं भाजपा से अंतिम सांस तक लड़ूंगा।
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