Delhi Election: जानें आखिर CAB बनने के बाद भी क्यों वोट नहीं दे पाएंगे शरणार्थी

Delhi Election: जानें आखिर CAB बनने के बाद भी क्यों वोट नहीं दे पाएंगे शरणार्थी
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Delhi Election: दिल्ली विधानसभा चुनाव में नागरिकता संशोधन कानून के बाद भी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में रहने वाले शरणार्थी मतदान नहीं कर पाएंगे। वहीं दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणबीर सिंह का कहना है कि इस बारे में अभी उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली है।

Delhi Election : दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान 8 फरवरी को होंगे। वोटो की गिनती 11 फरवरी को होगी। इसी बीच राजनीतिक दलों की बयानबाजी भी शुरु हो चुकी है। चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी बीच खबर आई है कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में रहने वाले शरणार्थी नागरिकता संशोधन कानून के बाद भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे।

हालांकि राज्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रणबीर सिंह ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। रणबीर सिंह का कहना है कि इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। उनका कहना है कि फिलहाल जो अभी पात्र वोटर हैं। वो ही लोग चुनाव में वोट डाल सकते हैं।

दिल्ली में इतने वोटर करेंगे मतदान

दिल्ली में कुल 1 करोड़ 46 लाख 92 हजार 136 मतदाता हैं। जिनमें पुरुषों की संख्या 80 लाख 55 हजार 686 और महिलाओं की संख्या 66 लाख 35 हजार 635 है। वहीं दिल्ली में 815 थर्ड जेंडर वोटर हैं।

वहीं रणबीर ने बताया कि पहली बार मतदान के अधिकार का उपयोग करने वालों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के कोने-कोने में चुनाव अधिकारी और कर्मचारी ईवीएम के साथ पहुंचगें। ईवीएम पर वोट कैसे करना है यह भी सिखाया जाएगा।

कौन कर सकता है मतदान ?

भारतीय संविधान के मुताबिक वो सभी वोट कर सकते हैं जो देश के नागरिक हैं और उनकी आयु 18 साल से कम नहीं है।

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